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छात्रावास के लिए नियमावली
1. परिसर के अंदर मांसाहारी आहार वर्जित है |
2. महाविद्दालय परिसर के साथ - साथ छात्रावास की भी सफाई रखें |
3. अगर कोई छात्र / छात्रा गन्दी फैलाते नज़र आए तो उसे मना करें , इसके बावजूद नहीं मने तब उसकी शिकायत अधिकारी को अवश्य दें |
4. ऐसी कोई वास्तु या क्रिया - कलाप जो महाविद्दालय को क्षति पंहुचा रहा हो उसे रोकें या संबंधित अधिकारी को सूचना दें |
5. छात्रावास के अंदर निर्धारित समय (7:00 PM) पर प्रवेश करना तथा छात्रावास छोड़ने के समय संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी |
6. बिजली , पानी को अनुचित तरीके से उपयोग करना दंडनीय होगा |
7. परिसर के अंदर या बाहर किसी को भी रैगिंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर Anti Ragging Act. के तहत कारवाई की जाएगी |
8. किसी भी तरह का अप्राकृतिक व्यावहार एवं कार्य दण्डनीय होगा |
9. छात्रावास के अंदर ऐसा कोई काम न करें जिससे साथ में रहने वाले दूसरे छात्रों को असुविधा हो |
10. किसी भी तरह का तोड़ - फोड़ एवं धरना प्रर्दशन वर्जित है, ऐसा करने पर कॉलेज से निष्कासित कर दिया जा सकता है|
11. अपने द्वारा मानवता और जनहित का ख्याल रखें ऐसा न करने पर मानवता के प्रति अपराध माना जाएगा |
12. अपने समान की रक्षा स्वयं करें और सामने वालो पर विश्वास एवं सम्मान की भावना रखें |
13. समय का पालन करें और अपने से बड़ों का आदर करें |
14. हीटर, आयरन इत्यादि यंत्रों का इस्तेमाल छात्रावास में न करें |
15. किसी भी तरह का सुझाव एवं शिकायत भोजनालय में उपलब्ध सम्बंधित पुस्तिका में दर्ज की जा सकती हैं |
16. छात्रावास के अंदर रहने वाले विद्यार्थी को छात्रावास से बाहर जाते समय छात्रावास रजिस्टर और मेस रजिस्टर में जाने तथा आने का समय अंकित करें |
17. 1st July 2017 से छात्रावास के अंदर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन और व्यक्तिगत खर्च के लिए Rs.500/- से ज्यादा राशि रखना वर्जित हैं , इस स्थिति में Cash या मोबाइल गुम होने पर महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा|
18. हर महीने के शुरुआत में 10 दिनों के अंदर छात्रावास और भोजनालय का अग्रिम भुगतान देना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर विलम्ब शुल्क देय होगा |